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Madhya Pradesh Gazette, 2022-01-14, Extraordinary, Number 30 PDF

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इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.. सत्यमेव नध्यप ्रदश मध्यप्रदेश राजपत्र जयते ( असाधारण ) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 30 ] भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 14 जनवरी 2022 - पौष 24, शक 1943 विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल ,2 दिनांक 14 जनवरी 2022 क्र. 901-11 -इ क्कीस - अ( प्र.ा) . - मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 11 जनवरी 2022 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्द्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव , 59 60 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022 मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ४ सन् २०२२ मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (व िनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२१ [द िनांक ११ जनवरी , २०२२ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्तह ुई, अनुमति "म ध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) "म ेदंि नांक १४ जनवरी ,२ ०२२ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ] मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (व िनियमन ) अधिनियम , १९ ८ ४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम . - भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान -म ंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो : संक्षिप्त नाम . १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (व िनियमन ) संशोधन अधिनियम , २०२१ है. २. मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (व िनियमन ) अधिनियम , १९ ८ ४ (क ्रमांक १३ सन् १९ ८ ४ ) की धारा ४ मे,ं खण्ड (क ) धारा ४ का संशोधन मे,ं विद्यमान परन्तुक मे,ं अर्धविराम के स्थान पर कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित नए परन्तुक अंत :स ्थापित किए जाएं, अर्थात् : " परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो घरेलू मूल की लकड़ी के गोल लट्ठों का प्रयोग नहीं करते हैं या जो तीस सेंटीमीटर व्यास से अधिक के बैंड सॉ या री - सॉ या चक्राकार आरा के बिना प्रचालन करते है,ं के लिए प्रतिषिद्ध क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी : परन्तु यह और कि ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र, जो : (ए क ) चीरी हुई इमारती लकड़ी , बेंत, बांस, नरकट , प्लाईवुड, विनीयर या आयातित लकड़ी ; (द ो) ब्लॉक बोर्ड,7 मीडियम डेनसिटी फाईबर -ब ोर्ड या इसी प्रकार के काष्ठ आधारित उत्पाद ; (त ीन ) राज्य में कटाई तथा पारगमन व्यवस्था के अधिकार क्षेत्र में छूट प्राप्त प्रजातियों से प्राप्त गोल लढे या इमारती लकड़ी; का उपयोग करते है,ं के लिए अनुज्ञप्ति अपेक्षित नहीं होगी : परन्तु यह और भी कि अनुज्ञप्ति से छूट प्राप्त ऐसे उद्योग या प्रसंस्करण संयंत्र नियत परिसर में प्रचालित > किए जाएंगे और और ऐसी रीति मे,ं जैसी कि राज्य सरकार द्वारा विहित की जाए, अभिलेख संधारित करेंगे ;" . भोपाल , दिनांक 14 जनवरी 2022 - क्र. 901-11 -इ क्कीस - अ( प्.रा) . - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण मे,ं मध्यप्रदेश काष्ठ चिरान (व िनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2021 (क ्रमांक 4 सन् 2022 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव . मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 14 जनवरी 2022 60 ( 1 ) MADHYA PRADESH ACT No. 4 OF 2022 THE MADHYA PRADESH KASHTHA CHIRAN (V INIYAMAN ) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2021 [R eceived the assent of the Governor on the 11th January ,2 022 ;a ssent first published in the "M adhya Pradesh Gazette (E xtra -o rdinary )” , dated the 14th January , 2022. ] An Act Further to amend the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (V iniyaman ) Adhiniyam , 1984 . Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy -s econd year of the Republic of India as follows : 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (V iniyaman ) Sanshodhan Short title Adhiniyam , 2021 . 2. In Section 4 of the Madhya Pradesh Kashtha Chiran (V iniyaman ) Adhiniyam , 1984 . Amendment of (N o. 13 of 1984 ), in clause (a ),2 in the existing proviso , for sami -c olon , colon shall be substituted Section 4 . and thereafter the following new provisos shall be inserted , namely : "P rovided further that in areas other than prohibited areas such industries or processing plants which do not use round logs of wood of domestic origin or which operate without a band saw or re- s aw or circular saw of more than thirty centimeter diameter , shall not require license : Provided further that such industries or processing plants which use : (i ) sawn timber , cane , bamboo , reed , plywood , veneers or imported wood ; (i i) block board , medium density fiber -b oard or similar wood -b ased products ; (i ii) round log or timber from species exempted from the purview of felling and transit regime in the State , shall not require license : Provided also that such industries or processing plants exempted from licensing shall operate in a fixed premises and maintain records in such manner as may be prescribed by the State Government ;" . नियंत्रक ,श ासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, म ध्यप्रदेश द्वाराश ासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल सेम ुद्रित तथा प्रकाशित -2022 .

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