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Extraordinary Gazette of India, 1993-01-08, Extra Ordinary PDF

2 Pages·0.11 MB·English
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बिरही है . डी . एल . -33004/ 02 REGD . NO . D . L .-3300.4 192 F : - : : भारतको राजपत्र . . . The Gazette of India असाधारण EXTRAORDINARY PART II - Section 3 - Sub -section ( i) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY E HY inE ाAmuयाs ew- a- - ANALIS- HAmitabam- a - m m - - - -- - - - - - - - - - सं . ] नई दिल्ली, शुक्रवार , जनवरी 8, 1993/पोष 18, 1914 INo. 61 NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 8, 1993/PAUSA 18, 1914 - - TH MP- -A - R- A- N इस भाग में भिन्न पृष्ठ संस्था की जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके Separate Paging is given to this part in order that it may be field as a Separate compilation वस्त्र मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली , 8 जनवरी, 1993 सा . का . नि . 7 ( अ ) -- - बस्त्र समिति नियम , 1965 का और संशोधन करने के लिए प्रारूप नियम , . वस्त्र समिति अधिनियम , 1963 ( 1963 का 41 ) को धारा 22 की उपधारा ( 1 ) को अपेक्षानुसार भारत सरकार के वस्त्र मंत्रालय की अधिसूचना सं . सा . का . नि . 822 ( अ ) , तारीख 22 अक्तूबर, 1992 के अधीन भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (i), तारीख 22 अक्तूबर , 1992 में 97GI / 92 2 THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY [ PART II --- SEC. 3601 प्रकाशित किए. गए थे जिनके द्वारा ऐसे सभी व्यक्तियों से जिनके उनसे प्रभावित होने की संभावना थी , उस तारीख से जिसको भारत के राजपत्र में यथा प्रकाशित उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं , पैतालीस दिन की समाप्ति के पूर्व प्राक्षेप और सुझाव आमंत्रित किए गए थे ; __ और उक्त राजपत्र की प्रतियां 6 नवम्बर , 1992 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थी ; और इस संबंध में प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ; अत : केनीय सरकार, वस्त्र समिति अधिनियम , 1963 ( 1963 का 41 ) की धारा 22 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, वस्त्र समिति नियम , 1965 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अति: - - 1. ( 1 ) इन नियमों का संक्षिप्त नाम वस्त्र समिति ( संशोधन ) नियम , 1993 है । ( 2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे । 2. वस्त्र समिति नियम , 1965 के नियम 33 के उपनियम ( 1) के दूसरे परंतुक में " दो लाख रूपए " शब्दों के स्थान पर “ दस लाख रुपए " शब्द रखे जाएंगे । [ फा . सं . 12020 / 31 / 91/टीजे - II ] एस . नारायणन , संयुक्त सचिव पाद टिप्पणी : मख्य नियम , अधिसूचना सं . सा . का . नि . 321 दिनांक 27 - 2 - 1965 द्वारा भारत के राजपत्र , असाधारण , भाग 2 , खण्ड 3, उपखण्ड ( 1 ) में प्रकाशित हए तथा निम्न द्वारा संशोधित किए गए : --- ( 1 ) अधिसूचना सं . सा . का . नि . 459, दिनांक 9- 5-1981 ( 2 ) अधिसूचना सं . सा . का . नि . 514, दिनांक 1-6-1985 ( 3) अविसूचना सं . सा . का . नि . 21, दिनांक 12-1- 1991

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